हिट एंड रन को लेकर ड्राइवरों के खिलाफ केंद्र सरकार लाई नया कानून, ट्रांसपोर्टरों ने किया विरोध.

हिट एंड रन को लेकर ड्राइवरों के खिलाफ केंद्र सरकार लाई नया कानून, ट्रांसपोर्टरों ने किया विरोध.

भोपाल से निकलने वाले हाइ-वे पर रविवार देर रात ट्रकों के पहिए थम गए। यात्री बसों के चालकों ने भी हड़ताल शुरू कर दी।

हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में भोपाल से निकलने वाले हाइ-वे पर रविवार देर रात ट्रकों के पहिए थम गए। यात्री बसों के चालकों ने भी हड़ताल शुरू कर दी। इंदौर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम मार्ग पर जो ट्रक थे, वहां चालकों ने खड़े कर दिए। वहीं कई यात्री बसें भी चालकों ने नहीं चलाईं। नए वर्ष के पहले दिन ट्रक, यात्री बसों समेत स्कूल बसों के पहिए थमे रहे। अब पेट्राेल पंपों पर भी भीड लगने लगी है।

ट्रक और बस चालकों की हडताल के चलते हुए शहर में पेट्रोल टेंकर नहीं आने के कारण धीरे धीरे पेट्रोल खत्‍म होता जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग यह स्‍थ‍िति‍ देखकर जरुरत से ज्‍यादा पेट्रोल अपने वाहन में डाल रहे है, इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है।

वाहन चालक संघ के अध्यक्ष मनीराम धुर्वे ने बताया कि हमारी मांग जब तक पूरी नही की जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

वाहन चालक संघ के अध्यक्ष मनीराम धुर्वे ने बताया कि हमारी मांग जब तक पूरी नही की जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन के तहत सड़क हादसे के बाद मौके से भागने वाले चालक को 10 साल की सजा और 8 लाख रुपये के जुर्माने का प्रविधान किया जा रहा है। हमारी मांग है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। एक्सीडेंट की घटना ड्रायवर कभी भी जानबूझकर नहीं करते हैं। वाहन चालक के विरूद्ध एक्सीडेन्ट करने पर कानून मे किये जा रहे संशोधन को निरस्त किया जाए। दुर्घटना के बाद चालक मौके से नहीं भागे तो जमा हुई भीड़ मारपीट करने के साथ कई बार जान तक ले लेती है। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा जो जुर्माना और सजा का प्राविधान किया है उसमे गरीब ड्राइवर कहां से राशि जमा भरेंगे और दस साल की सजा होने पर परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। ड्राइवर यूनियन ने सामूहिक रूप से नए कानून में संशोधन करने की मांग की है।

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